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दिल्ली की अदालत ने भारत होटल्स को भुगतान न किए गए शुल्क के लिए 1,063 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया और ललित होटल के लिए अपने अनुबंध को समाप्त कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत होटल्स को 1,063 करोड़ रुपये से अधिक का अवैतनिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने का आदेश दिया है और नई दिल्ली में ललित होटल के लिए उसके अनुबंध को समाप्त करने को बरकरार रखा है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि कंपनी ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह संपत्ति हस्तांतरण से अनजान थी।
यह निर्णय नई दिल्ली नगर परिषद के बकाया राशि की वसूली और संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के अधिकार को बहाल करता है।
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Delhi court orders Bharat Hotels to pay Rs 1,063 crore for unpaid fees and terminates its contract for Lalit Hotel.