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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दंगों के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को जमानत दे दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की जमानत को बरकरार रखते हुए दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया।
अदालत ने फैसला सुनाया कि उसने पिछले चार वर्षों में जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।
जहाँ को 2020 में हत्या के प्रयास और दंगे सहित कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमा जारी है।
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Delhi High Court grants bail to former Congress councillor Ishrat Jahan in 2020 riots case.