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गौहाटी उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता पवन खेरा की जाली मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा की पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने अपने फैसले के कारणों के रूप में जालसाजी और धोखाधड़ी सहित आरोपों की गंभीरता का हवाला दिया।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्देश का अनुसरण करता है, जिसने उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और उन्हें एक सक्षम निचली अदालत से राहत लेने का निर्देश दिया।
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Gauhati High Court denies Congress leader Pawan Khera's bail plea in forgery case.