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भारतीय अदालत ने पत्रकारों को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए टिप्पणीकार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़लॉन्ड्री की मनीषा पांडे सहित पत्रकारों को कथित रूप से यौन अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के लिए टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर-मित्रा के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने फैसला सुनाया कि सोशल मीडिया पोस्ट भारतीय साइबर कानून के तहत संज्ञेय अपराध हैं, पुलिस को सामग्री की जांच करने और उपयोग किए गए उपकरणों का पता लगाने का निर्देश दिया।
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Indian court orders FIR against commentator for offensive remarks targeting journalists.