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मद्रास उच्च न्यायालय ने 397 करोड़ रुपये के तमिलनाडु ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को 2021 और 2023 के बीच तमिलनाडु में वितरण ट्रांसफॉर्मर की खरीद से जुड़े 397 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच करने का आदेश दिया है।
अदालत ने डी. वी. ए. सी. को दो सप्ताह के भीतर सभी अभिलेखों को सी. बी. आई. को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया, जिसमें राज्य एजेंसियों से पूर्ण सहयोग अनिवार्य किया गया।
जाँच गैर सरकारी संगठन अराप्पोर इयक्कम की एक याचिका से उपजी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि बोली में धांधली और गुटबंदी से राज्य को काफी वित्तीय नुकसान हुआ है।
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Madras HC orders CBI probe into ₹397 crore Tamil Nadu transformer scam.