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उच्चतम न्यायालय ने अनिल अंबानी बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की सुनवाई 8 मई, 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है।
उच्चतम न्यायालय ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका (पी. आई. एल.) पर सुनवाई को 8 मई, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है।
याचिका में दावा किया गया है कि धोखाधड़ी 73,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
अदालत ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया और कहा कि 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अनिल अंबानी फरार हैं।
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Supreme Court postpones hearing on Anil Ambani banking fraud case to May 8, 2026.