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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही इदगाह मस्जिद विवाद के रखरखाव पर मुस्लिम याचिका को खारिज कर दिया।
भगवानबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष के 18 सूट के जारी रहने की चुनौती स्वीकार कर ली।
मुसलमान पक्ष ने तर्क किया कि उपासना कार्य के स्थान से सूट रोक दिया गया था, सीमा माप, और विशिष्ट राहत कार्य ।
हिंदू पक्ष दावा करता है कि पवित्र - स्थान, आग्रह किया गया था कि हुम्मामा देश के ऊपर बनाया गया था और मस्जिदों को हटाने की कोशिश करें ।
अगले सुनना अगस्त १२वें के लिए नियत है.
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Allahabad High Court rejects Muslim plea on Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah mosque dispute maintainability.