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मध्य प्रदेश ने 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गर्मी की लहरों को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे पीड़ितों को मुआवजा दिया जा सके।
भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गर्मी की लहरों को प्राकृतिक आपदाओं के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे पीड़ितों को बाढ़, भूकंप और अन्य आपदाओं के लिए मुआवजा प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।
यह विनियमन, जो गर्मियों में 2025 से प्रभावी होगा, हाल ही में हुई मौतों और कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करता है।
इस साल 114 मौत हो गयी।
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Madhya Pradesh classifies heatwaves as natural disasters under the 2005 Disaster Management Act, enabling compensation for victims.