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RBI विदेशी पूंजी निवेशकों को एक कंपनी के शेयरों का 10% से अधिक हिस्सा एफडीआई के रूप में पुनर्गठित करने की अनुमति देता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया फ्रेमवर्क लागू किया है जिसमें विदेशी पूंजी निवेशकों (एफपीआई) को अपने निवेश को विदेशी सीधे निवेश (एफडीआई) के रूप में पुनर्गठित करने की अनुमति दी गई है यदि वे एक कंपनी के कुल भुगतान किए गए शेयरों की 10% सीमा से अधिक हैं।
FPIs को अपने holdings को 5 व्यापार दिनों के भीतर या तो divest या reclassify करना होगा, सरकार और investee company की मंजूरी के अधीन।
एफडीआई के लिए निषिद्ध क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं है और एफपीआई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
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RBI allows foreign portfolio investors to reclassify investments as FDI if they exceed 10% of a company’s equity.