भारत का सर्वोच्च न्यायालय गुजारा भत्ता को पूर्व पत्नी की जरूरतों तक सीमित करता है, न कि पूर्व पति की संपत्ति तक।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि पूर्व पति-पत्नी के बीच संपत्ति को बराबर करने के लिए गुजारा भत्ता का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसने एक महिला की 500 करोड़ रुपये की याचिका को खारिज कर दिया, इसके बजाय उसे 12 करोड़ रुपये का पुरस्कार दिया, और इस बात पर जोर दिया कि गुजारा भत्ता में पूर्व पति की संपत्ति पर ही नहीं, बल्कि पूर्व पत्नी की जरूरतों पर भी विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि एक पति से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह अपनी पूर्व पत्नी को अनिश्चित काल तक अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार बनाए रखे।

December 19, 2024
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