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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के खिलाफ जांच जारी रखने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और उन्हें उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डी.के. के खिलाफ जांच जारी रखने की सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है।
शिवाकुमार पर असमान संपत्ति के आरोपों पर।
अदालत ने फैसला किया कि CBI सर्वोच्च न्यायालय के पास सरकार की जांच के लिए सहमति की चुनौती देने के लिए जाना चाहिए, जैसा कि विवाद सरकार और सीबीआई के बीच है।
अदालत ने सभी मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय के लिए खुला रखा और शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई की याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय के 29 अगस्त को फैसले की उम्मीद है।
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Karnataka High Court dismisses CBI's plea to continue investigation against Deputy CM Shivakumar, directs them to approach Supreme Court.