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भारत की सर्वोच्च अदालत ने जेट एयरवेज़ के लिक्विडिटी का आदेश दिया है, जिसने पूर्व में पास किए गए स्वामित्व स्थानांतरण योजना को खारिज कर दिया है.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जेट एयरवेज के परिसमापन का आदेश दिया है, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) द्वारा पहले के एक फैसले को पलट दिया गया है, जिसने एक समाधान योजना और जालान कल्लक कॉन्सॉर्टियम (जेकेसी) को स्वामित्व हस्तांतरण को मंजूरी दी थी।
अदालत ने समाधान योजना को अस्थिर माना, यह कहते हुए कि परिसमापन लेनदारों और हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है।
इस आदेश के बाद 2019 में वित्तीय समस्याओं के कारण जेट एयरवेज को बंद कर दिया गया था.
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The Supreme Court of India has ordered Jet Airways' liquidation, rejecting a prior ownership transfer plan.