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कांग्रेस के छह विधायकों के नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस के छह विधायकों को मुख्य संसदीय सचिव के पद पर नियुक्ति को निरस्त कर दिया है, उनके विशेषाधिकारों को वापस लेने का आदेश दिया है और उनके नियुक्ति को मंजूरी देने वाले कानून को निरस्त कर दिया है.
बीजेपी ने दावा किया कि पद संवैधानिक नहीं थे और राज्य पर वित्तीय बोझ थे।
इस फैसले से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू को बड़ा झटका लगा है.
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Court invalidates appointments of six Congress MLAs, deals setback to Chief Minister Sukhu.