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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पी. एफ. आई. के तीन नेताओं को धन शोधन के लिए अपर्याप्त सबूतों के आधार पर जमानत दे दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी. एफ. आई.) के तीन नेताओं को जमानत दे दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि 2009 से पीएफआई के बैंक खातों में 60 करोड़ रुपये से अधिक नकद जमा किए गए हैं।
हालांकि, अदालत ने फैसला सुनाया कि धन शोधन के आरोपों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं, यह कहते हुए कि धन एकत्र करना धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध की आय के बराबर नहीं है।
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Delhi High Court grants bail to three PFI leaders, ruling insufficient evidence for money laundering.