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रांची विधानसभा सत्र की सुरक्षा के लिए सभाओं और लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध सहित प्रतिबंध लगाता है।
रांची ने कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिसंबर से झारखंड विधानसभा सत्र से पहले निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
आदेश विधानसभा के 200 मीटर के भीतर जुलूस, रैलियों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं।
आधिकारिक कर्तव्यों, अदालती कार्यों और धार्मिक/अंतिम संस्कार समारोहों को छोड़कर पांच या अधिक लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है।
सत्र के दौरान लाउडस्पीकरों और प्रदर्शनों का उपयोग भी प्रतिबंधित है।
8 महीने पहले
3 लेख
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Ranchi imposes restrictions, including bans on gatherings and loudspeakers, for legislative session security.